आईटीआर में खामी रह जाने पर इनकम टैक्स 7 तरह के नोटिस जारी करता है, जानिए इनका मतलब
आपकी आय और टैक्स में कोई अंतर दिखता है तो भी आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं में नोटिस आ सकता है.घबराने की जरूरत नहीं है. फिर भी कोशिश करें कि आईटीआर भरने के दौरान गलतियां न हों.आयकर रिटर्न भरने पर करदाता की तरफ से दिए गए दस्तावेजों पर कोई संदेह होने की सूरत में भी सेक्शन 142 के तहत नोटिस आ सकता है.इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) में कोई खामी पाए जाने पर आयकर विभाग ( Income Tax Department) नोटिस जारी करता है.कम ही लोग जानते हैं कि इन नोटिसों ( Income Tax Notice) का मतलब क्या होता है? सामान्यत: सात प्रकार के नोटिस होते हैं.हालांकि, आपकी आय और टैक्स में कोई अंतर दिखता है तो भी आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं में नोटिस आ सकता है. या फिर कोई जानकारी भरनी रह गई है तो भी नोटिस आ जाता है.आयकर विभाग को नोटिस एक सामान्य प्रक्रिया है. इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. फिर भी कोशिश करें कि आरटीआर भरने के दौरान गलतियां न हों.हमेशा आईटीआर भरते समय सतर्क रहें और अच्छे से जांच के बाद फार्म सबमिट करें. आइए जानते हैं आयकर विभाग के तमाम नोटिसों के बारे में.सेक्शन 142 : यह नोटिस सबसे कॉमन नोटिस है. आयकर रिटर्न फाइल नहीं करने पर यह दिया जाता है. इसके तहत अकाउंट्स की स्क्रूटिनी के लिए कहा जा सकता है. आयकर रिटर्न भरने पर करदाता की तरफ से दिए गए दस्तावेजों पर कोई संदेह होने की सूरत में भी ये नोटिस आ सकता है Iसेक्शन 133ए : यह आयकर विभाग की आेर से जारी होने वाला दूसरा सबसे सामान्य नोटिस है. Section 133A के तहत अकाउंट्स के सर्वे या स्क्रूटिनी के लिए नोटिस जारी किया जाता है.सेक्शन 156 : यदि टैक्सपेयर्स की तरफ से कोई टैक्स, ब्याज, हर्जाना आदि बकाया रह जाता है तो उसे Section 156 के तहत नोटिस जारी कर के भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है.सेक्शन 131(1ए) : आयकर अधिनियम के Section 131(1A) के तहत एक असेसिंग ऑफिसर को अधिकार है कि वह इस बात पर शक कर सके कि करदाता ने कुछ आय छुपाई है. इसका मतलब यह हुआ कि आपको नोटिस आने पर इस बात के सबूत देने होंगे कि आपने कोई इनकम नहीं छुपाई है.सेक्शन 143(1) : Section 143(1) के तहत आने वाला नोटिस तब आता है जब ये पाया जाता है कि टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए कोई गलती हुई है या फिर कोई गलत जानकारी दी गई है. ऐसी सूरत में अतिरिक्त टैक्स डिमांड की जाती है.सेक्शन 143(2) : Section 143(2) के तहत नोटिस आने का मतलब है कि असेसिंग ऑफिस की तरफ से एक नियमित मूल्यांकन जांच की जाएगी.सेक्शन 148 : यह का नोटिस तब आएगा, जब असेसिंग ऑफिसर को लगेगा कि आपकी कुछ आय का मूल्यांकन नहीं हुआ है, ऐसी सूरत में फिर से असेसमेंट किया जा सकता है.#filing income tax #returnIncome #taxincome #tax #indiaincome tax #returnnotice from income tax department687